मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत दो विभाग में मत्स्यपालन एक विभाग है। यह भूतपूर्व पशुपालन डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग के मात्स्यिकी प्रभाग को अलग करके 05.02.2019 के प्रभाव से, मंत्रिपरिषद सचिवालय की दिनांक 05.02.2019 की अधिसूचना सं. फा.स. 01/21/2018-कैब से अस्तित्व में आया।
विभाग का संपूर्ण प्रभार श्री राजीव रंजन सिंह, माननीय मंत्री, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी के पास है जिसमें दो राज्यमंत्री मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी के लिए प्रो. एस. पी. सिंह बघेल तथा श्री जॉर्ज कुरियन सहायता प्रदान करते हैं। विभाग के प्रशासनिक प्रमुख सचिव मत्स्यपालन हैं। सचिव मत्स्यपालन की सहायता के लिए दो संयुक्त सचिव हैं।
विभाग अन्तर्देशीय, समुद्री एवं तटीय मात्स्यिकी तथा मात्स्यिकी संस्थानों नामतःभारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण मुम्बई, केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट) केरल, केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान (सीआईसीईएफ) बैंगलोर, राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान (निफेट), कोच्चि, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी), हैदराबाद, तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई, के विभाग से संबंधित नीति एवं योजनाओं को बनाने के लिए जिम्मेदार है।
मत्स्यपालन विभाग को आवंटित किए गए विषयों की सूची निम्नानुसार है-
- माँग एवं लक्ष्य निर्धारित करने के संबंध में मछली का चारा एवं मत्स्य उत्पाद उद्योगों का विकास करना
- मत्स्यन एवं मात्स्यिकी (अंतर्देशीय, समुद्री तथा प्रादेशिक जल के आगे) तथा इससे जुड़े कार्यकलापों जिसमें अवसंरचना विकास, विपणन, निर्यात एवं संस्थागत व्यवस्थाएं इत्यादि शामिल हैं, को बढ़ावा देना एवं विकास करना
- मछुआरों एवं मत्स्यन से जुड़े लोगों का कल्याण एव उनके जीवनयापन को शक्ति प्रदान करना मात्स्यिकी विकास से संबंधित मामलों में अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ संपर्क एवं सहयोग
- सांख्यिकी मात्स्यिकी
- प्राकृतिक आपदा के कारण मत्स्य भण्डार की हानि से संबंधित मामले
- मत्स्य भण्डार के निर्यात, संगरोध तथा प्रमाणीकरण का विनियमन
- भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई मछली को प्रभावित करने वाले संक्रामक या छूत की बीमारियों या, कीटनाशक का एक राज्य से दूसरे राज्यों में विस्तार की रोकथाम के संबंध में विधान
- राज्य एजेंसियों/ सहकारी संघों के माध्यम से विभिन्न राज्य उपक्रमों, मात्स्यिकी विकास योजनाओं को वित्तीय सहायता के पैटर्न के संबंध में विधान